विदेश में पासपोर्ट चोरी होने पर क्या करें
पासपोर्ट चोरी होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं, भारतीय दूतावास/कांसुलेट से संपर्क करें और इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दें। घर वापसी के लिए आपको 7-10 दिन का समय लगेगा।
- तुरंत पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएं. चोरी होने के 24 घंटे के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर FIR या पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएं। रिपोर्ट की कॉपी जरूर लें - यह दूतावास में काम आएगी।
- भारतीय दूतावास/कांसुलेट से संपर्क करें. भारतीय दूतावास का इमरजेंसी नंबर डायल करें या व्यक्तिगत रूप से जाएं। उनकी वेबसाइट पर कांसुलर सेवा का समय और आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें।
- इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दें. पुलिस रिपोर्ट, पासपोर्ट की फोटोकॉपी (अगर उपलब्ध हो), 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो, और 50-100 डॉलर फीस के साथ आवेदन करें। प्रोसेसिंग में 3-5 दिन लगते हैं।
- वापसी की फ्लाइट बुक करें. इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद सीधे भारत की फ्लाइट बुक करें। यह सर्टिफिकेट केवल भारत वापसी के लिए मान्य होता है, किसी और देश की यात्रा के लिए नहीं।
- भारत पहुंचकर नया पासपोर्ट बनवाएं. पासपोर्ट ऑफिस में तत्काल सेवा के तहत नए पासपोर्ट के लिए आवेदन दें। इमरजेंसी सर्टिफिकेट, पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
- क्या बिना पासपोर्ट के होटल में रह सकते हैं?
- हां, पुलिस रिपोर्ट और आधार कार्ड की कॉपी दिखाकर अस्थायी रूप से रह सकते हैं। होटल मैनेजर से स्थिति समझाएं।
- दूतावास कितने दिन में इमरजेंसी सर्टिफिकेट देता है?
- सभी दस्तावेज सही होने पर 3-5 कार्य दिवस में मिल जाता है। वीकेंड में काम नहीं होता।
- अगर पैसे भी चोरी हो गए हों तो क्या करें?
- भारतीय दूतावास से इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए संपर्क करें। परिवार से वेस्टर्न यूनियन या मनी ट्रांसफर भी करवा सकते हैं।
- क्या इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ दूसरे देश जा सकते हैं?
- बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ भारत वापसी के लिए है। अगर ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए तो दूतावास से पूछें।