गंतव्य पर सामान खो जाने पर क्या करें

सामान खोने पर तुरंत एयरलाइन के बैगेज काउंटर पर रिपोर्ट करें और PIR नंबर लें। अपने जरूरी सामान की लिस्ट बनाएं और एयरलाइन से तत्काल खर्च की प्रतिपूर्ति मांगें।

  1. एयरपोर्ट पर तुरंत रिपोर्ट करें. बैगेज क्लेम एरिया में एयरलाइन का काउंटर ढूंढें। सामान न मिलने की रिपोर्ट करें और PIR (Property Irregularity Report) नंबर जरूर लें। यह नंबर आपकी पूरी केस का आधार है।
  2. जरूरी कागजात इकट्ठे करें. बोर्डिंग पास, बैगेज टैग रसीद, और PIR कॉपी संभालकर रखें। अपने फोन में इन सबकी फोटो भी खींच लें। यह सब बीमा क्लेम के लिए चाहिए होगा।
  3. तत्काल जरूरतों की लिस्ट बनाएं. कपड़े, दवाई, टूथब्रश जैसी जरूरी चीजों की सूची बनाएं। रसीदें जरूर रखें। एयरलाइन आमतौर पर ₹2000-5000 तक का तत्काल खर्च देती है।
  4. एयरलाइन के कस्टमर केयर से संपर्क करें. PIR नंबर के साथ एयरलाइन के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें। दिन में 2-3 बार अपडेट मांगें। व्हाट्सऐप या ईमेल पर भी मैसेज करें।
  5. ट्रैकिंग शुरू करें. WorldTracer.com पर अपना PIR नंबर डालकर बैग ट्रैक करें। एयरलाइन के ऐप में भी ट्रैकिंग ऑप्शन होता है। दिन में 3-4 बार चेक करते रहें।
अगर 72 घंटे बाद भी सामान नहीं मिला तो क्या करें?
केस को 'lost' डिक्लेयर करने के लिए कहें। अब आपको पूरे सामान का कंपेंसेशन मिलेगा - डोमेस्टिक फ्लाइट में ₹20000 तक, इंटरनेशनल में $1500-2000 तक।
क्या ट्रेवल इंश्योरेंस से पैसे मिल सकते हैं?
हां, अगर आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस है तो डिलेड बैगेज और लॉस्ट बैगेज दोनों के लिए कवर मिलता है। PIR और सभी रसीदें इंश्योरेंस कंपनी को भेजें।
एयरलाइन कितने दिन तक सामान ढूंढती है?
डोमेस्टिक फ्लाइट में 7-14 दिन, इंटरनेशनल में 21 दिन तक सर्च करती है। इसके बाद केस को permanently lost मान लिया जाता है और फुल कंपेंसेशन मिलता है।